टीआरपी डेस्क। दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (BRS) की एमएलसी के. कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है।

14 दिन की न्यायिक हिरासत समाप्त होने पर कविता को राउज़ एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया गया। ईडी ने तर्क देते हुए कहा कि अगर कविता बाहर जाती हैं तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं।

कविता ने इस दौरान मीडिया से चर्चा में कहा कि “यह पूरी तरह से बयान पर आधारित मामला है। यह एक राजनीतिक मामला है। यह विपक्षी दलों को निशाना बनाने का मामला है। सीबीआई पहले ही जेल में मेरा बयान दर्ज कर चुकी है।”

बता दें कि सोमवार को इसी अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अपने बेटे की परीक्षा को आधार बनाते हुए अदालत का रुख किया था।

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कविता को 15 मार्च को हैदराबाद में उनके आवास पर तलाशी के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने पिछली बार दलील दी थी कि कविता ने अन्य लोगों के साथ साजिश रची और 100 करोड़ रुपये की रिश्वत में सक्रिय रूप से शामिल थी।

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रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।