टीआरपी डेस्क। भारत में हर साल बड़ी संख्‍या में सड़क हादसे होते हैं। जिसमें कई लोग घायल हो जाते हैं और कुछ लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे में कर्नाटक राज्‍य गाड़ी चलाने पर नया नियम लेकर आया है। कर्नाटक में एक अगस्‍त 2024 से गाड़ी को 130 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्‍यादा की स्‍पीड से चलाना भारी पड़ सकता है। राज्‍य की ट्रैफिक पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है कि अगर कोई भी गाड़ी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्‍पीड से चलाते हुए पाई जाती है तो ड्राइवर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए FIR की जा सकती है।

तेज स्‍पीड से हुए 90 फीसदी हादसे

राज्‍य के यातायात और सड़क सुरक्षा के अतिरिक्‍त पुलिस महानिदेशक आलोक कुमार ने बताया कि राज्‍य में करीब 90 फीसदी गंभीर हादसों का कारण तेज स्‍पीड में गाड़ी चलाना है। ऐसे में इनकी संख्‍या में कमी लाने के लिए कदम उठाना जरूरी है।

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बेंगलुरु-मैसूर हाइवे पर तेज स्‍पीड में ड्राइविंग

अ‍धिकारी के मुताबिक बीती 25 जुलाई को बेंगलुरु-मैसूर हाइवे पर 155 लोगों ने अपनी गाड़ी को 130 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्‍यादा की स्‍पीड पर चलाया है। लेकिन अब राज्‍य में कहीं पर भी 130 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्‍यादा की स्‍पीड से गाड़ी चलाने पर तेज और खतरनाक ड्राइविंग के लिए FIR को दर्ज किया जाएगा।

2022 में हुई 1.20 लाख लोगों की मौत

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भी 24 जुलाई को संसद में सड़क हादसों पर जानकारी दी थी। मंत्रालय ने बताया था कि साल 2022 के दौरान देशभर में सड़क हादसों में 1.68 लाख लोगों की मौत हुई थी। जिनमें से करीब 1.20 लाख लोगों की मौत ओवर स्‍पीड के कारण हुई।

रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।