रायपुर। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुचर्चित OBC आरक्षण मामले की सुनवाई की। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा कि आगामी भर्तियां कानून के अनुरूप की जाएंगी।

याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने दलील दी कि मध्यप्रदेश में OBC के 27% आरक्षण पर कोई रोक नहीं है, क्योंकि इससे संबंधित कानून को कभी चुनौती नहीं दी गई थी, बल्कि भर्ती से जुड़े नोटिफिकेशन (विज्ञापन) को चुनौती दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट OBC आरक्षण से जुड़े किसी भी मामले की सुनवाई नहीं करेगा। इसके पक्ष या विपक्ष में दायर कोई भी याचिका अब हाईकोर्ट में नहीं सुनी जाएगी। यदि कोई नई याचिका दाखिल करनी हो, तो उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही दायर करना होगा।

कोर्ट ने यह भी दोहराया कि भर्तियों को कानून के अनुसार करने में कोई बाधा नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अपलोड होने का इंतजार किया जा रहा है, जिससे आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।