टीआरपी न्यूज। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने आयकर नियम, 1962 में बदलाव करते हुए एक दिन में कैश लेनदेन की सीमा घटा दी है। पहले यह राशि 20,000 रुपए थी, जिसे अब घटाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है।

यानी अब यदि एक दिन में किसी एक व्यक्ति को 10,000 रुपए से ज्यादा का नकद भुगतान किया जाता है तो यह गैरकानूनी माना जाएगा। यह नियम Income tax के rule 6DD में बताया गया है। नियम के मुताबिक, यदि किसी व्यक्ति को 10,000 रुपए से अधिक का भुगतान किया जाना है तो यह काम चेक के जरिए ही किया जाए।

नए नियम के अनुसार, यदि 10 हजार से अधिक का भुगतान किया जाना है तो अकाउंट पेयी चेक या अकाउंट पेयी ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के जरिए ही किया जाए।

सरकार का मानना है कि कैश भुगतान की लिमिट घटाने से काले धन पर लगाम लगेगी। सरकार के अनुसार, अब कैश के अलावा भुगतान के अन्य विकल्प मौजूद हैं। खासतौर पर ऑनलाइन भुगतान की सेवाएं शुरू होने के बाद कैश का लेनदेन कम हुआ है। सरकार इसे और घटाना चाहती है। बैंकों का भी आधुनिकीकरण हुआ है। साथ ही ऑनलाइन फंड ट्रांसफर या पैमेंट ऐप के जरिए होने वाले लेन देने को सुरक्षित किया जा रहा है।

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ज्यादा कैश है तो इन तरीकों से करें भुगतान :

क्रेडिट कार्ड
डेबिट कार्ड
नेट बैंकिंग
IMPS (तत्काल भुगतान सेवा)
यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस)
आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट)
एनईएफटी (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर)
BHIM (भारत इंटरफेस फॉर मनी) आधार पे ”

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रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।