गांजा तस्करी के मामले में पुलिस ने amazon के खिलाफ किया FIR दर्ज, गृहमंत्री ने कंपनी को पहले ही दी थी चेतावनी
गांजा तस्करी के मामले में पुलिस ने amazon के खिलाफ किया FIR दर्ज, गृहमंत्री ने कंपनी को पहले ही दी थी चेतावनी

नेशनल डेस्क। तस्करों के खिलाफ पुलिस सख्त नजर आ रही है। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश के भिंड जिले में पिछले दिनों पकड़ी गई ऑनलाइन गांजा तस्करी के मामले में पुलिस ने ई-कॉमर्स कंपनी एएसएसएल अमेजन को भी आरोपी बना लिया है। कंपनी से पुलिस ने कई सवाल किए थे लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कंपनी को आरोपी बनाया गया है।

ये है पूरा मामला

सात दिन पहले भिंड जिले के गोहद में मेरिजुआना तस्करी मामले का खुलासा हुआ था। इसमें भिंड पुलिस ने ई कॉमर्स कंपनी एएसएसएल अमेजन से भी सवाल किए थे। 13 नवम्बर को गोहद थाना पुलिस और साइबर सेल टीम ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था जिसमें 21 किलो गांजे के साथ आरोपी सूरज पवैया और एक ढाबा संचालक विजेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया गया था। एक अन्य आरोपी मुकुल जायसवाल और खरीददार चित्रा बाल्मीक को भी हिरासत में लिया था।

आरोपी का अमेजन से था कनेक्शन

गिरफ्तार आरोपियों की अमेजन के साथ सांठगांठ सामने आई ई – कॉमर्स कंपनी द्वारा मेरिजुआना की ऑनलाइन तस्करी आरोपियों ने पूछताछ के दौरान इस गांजे की सप्लाई और तस्करी ई- कॉमर्स कंपनी अमेजन की मदद से करने की बात कबूल की थी जिसके आर्डर और ट्रांजेक्शन भी मिले थे। इस मामले में पुलिस द्वारा की गई है, पूछताछ और जांच में सामने आए तथ्यों को लेकर एएसएसएल अमेजन से कुछ सवाल किए गए थे और जानकारी मांगी गई थी। प्रश्नों के उत्तर कंपनी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके बाद जांच में पता चला कि आरोपी सूरज रवैया और मुकुल जायस्वाल द्वारा बाबू टैक्स नाम की फर्जी कंपनी बनाकर अमेजन कंपनी के सेलर के रूप में रजिस्टर हुए थे। स्टेविया के रूप में अपने निश्चित ग्राहकों को निश्चित स्थानों पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से गांजे की सप्लाई कराते थे। ऐसे में एएसएसएल अमेजन द्वारा दिए गए जवाब और जांच में सामने आए तथ्य का मिलान किया गया जिनमें काफी भिन्नता पाई गई।

कंपनी के कार्यकारी निदेशक बनाए गए आरोपी

गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में पिछले दिनों अमेजन कंपनी को चेतावनी दी थी कि जांच में सहयोग करे अन्यथा उऩके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद हाल ही में ई – कॉमर्स कंपनी के वकीलों ने पुलिस से मुलाकात कर कंपनी द्वारा जांच में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया था। फिर कंपनी ने पुलिस द्वारा मांगी गई जानकारी का जवाब दिया लेकिन गिरफ्तार आरोपियों के बयान व कंपनी के जवाब में भिन्नता पाई गई। इस कारण पुलिस ने ई-कॉमर्स कंपनी एएसएसएल अमेजन के कार्यकारी निदेशक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 38 के तहत आरोपी बनाया है। पुलिस अधीक्षक भिंड मनोज कुमार सिंह ने लाइव हिंदुस्तान से चर्चा में अमेजन के खिलाफ कार्रवाई की पुष्टि की है।

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