टीआरपी डेस्क। कर्नाटक की विशेष अदालत ने आज (शुक्रवार) जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को एक घरेलू सहायिका के बलात्कार मामले में दोषी करार दिया। अदालती फैसला सुनते ही रेवन्ना, जो पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवगौड़ा के पोते हैं, भावुक हो उठे और कोर्ट से बाहर निकलते समय उन्हें रोते हुए देखा गया।

बता दें कि, प्रज्वल रेवन्ना को पिछले साल 31 मई को जर्मनी से बंगलूरू हवाई अड्डे पर पहुंचने पर होलेनरसीपुरा टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के सिलसिले में एसआईटी ने गिरफ्तार किया था।

पीड़िता ने सबूत के तौर पर पेश की साड़ी
पीड़िता द्वारा साक्ष्य के रूप में पेश की गई साड़ी पर फोरेंसिक जांच में शुक्राणु मिलने की पुष्टि ने केस को निर्णायक दिशा दी। यह एक ऐसा साक्ष्य था, जिसे अदालत ने निर्णायक माना।

रेवन्ना को IPC की कई गंभीर धाराओं के तहत दोषी पाया गया है, जिनमें IPC की धारा 376(2)(K) और 376(2)(N) जैसी धाराएं शामिल हैं। जिनके तहत 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।

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नवीन कुमार साहू को पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में 5 वर्ष से अधिक का अनुभव है। उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से Bachelor of Science (Electronic Media) और Master of Science (Electronic Media) की डिग्री हासिल की है। उन्होंने राजधानी रायपुर के कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है। उन्हें छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय समाचार, राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन का अनुभव है। वे तथ्यपरक, विश्वसनीय और SEO-अनुकूल समाचार एवं लेख तैयार करने में विशेषज्ञता रखते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक और उपयोगी जानकारी सरल भाषा में पहुंचाना है।