बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाला मामले में आरोपी IAS अनिल टुटेजा और IAS आलोक शुक्ला को निचली अदालत द्वारा भ्रस्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लगे धाराओं को हाई कोर्ट ने सही माना है। साथ ही हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

बता दें कि नान घोटाला मामले को लेकर हाईकोर्ट में कई जनहित याचिका दाखिल की गई थी। एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा ने फरवरी 2015 को राज्य में नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के 28 ठिकानों पर छापा मार कर करोड़ों रुपए बरामद किए थे।

इस मामले में दो आईएएस अफसर समेत 18 अधिकारियों-कर्मचारियों पर मामला दर्ज किया गया था। इनमें से 15 के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। कई अधिकारी और कर्मचारी गिरफ्तार भी किए गए।

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे
फेसबुक, ट्विटरयूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्रामकू और वॉट्सएप, पर

See also  Breaking News: छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल; 11 IAS अफसरों के बदले गए प्रभार