रायपुर। रेलवे बोर्ड ने सीटों के आरक्षण की एडवांस टाइम लिमिट को 120 से घटाकर 60 दिन कर दिया है। यह व्यवस्था 1 नवंबर से या उसके बाद की तिथियों में आरक्षण कराने पर लागू होगी। रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर पैसेंजर मार्केटिंग संजय मिनोचा ने यह आदेश जारी किया है। हालांकि, रेलवे ने इस कदम के पीछे का तर्क नहीं बताया है।

रेलवे ने कहा, 1 नवंबर 2024 से एडवांस रिजर्व पीरिएड 60 दिनों (यात्रा के दिन को छोड़कर) का होगा और बुकिंग उसी के अनुसार की जाएगी। हालांकि, 120 दिनों की एडवांस रिजर्व पीरिएड के तहत 31 अक्टूबर 2024 तक की गई सभी बुकिंग बरकरार रहेंगी।

हालांकि, 60 दिनों के एडवांस रिजर्व पीरिएड से इतर की गई बुकिंग को रद्द करने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही जिन ट्रेनों का एडवांस रिजर्व पीरिएड पहले ही कम है, उन पर भी इसका असर नहीं होगा। ऐसी ट्रेनों में गोमती एक्सप्रेस और ताज एक्सप्रेस जैसी गाड़ियां शामिल हैं। इन ट्रेनों में वर्तमान में अग्रिम आरक्षण के लिए कम समय-सीमा पहले से ही लागू है। विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिन की सीमा के मामले में भी कोई बदलाव नहीं होगा।

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बीते दो वर्षों में ट्रेनों के कैंसिल होने के मामले काफी बढे हैं, ऐसे में काफी समय पहले रिजर्वेशन कराने वाले यात्रियों को काफी परेशानी होती है। 4 महीने पहले किए गए आरक्षित टिकट अक्सर ट्रेनों के कैंसल होने या अन्य वजहों से रद्द हो जाते हैं। 2 महीने का अग्रिम आरक्षण रद्द ना होने की ज्यादा संभावना रहती है। साथ ही इससे बड़ी संख्या में जरूरी आरक्षण से भी बचा जा सकेगा। देखें आदेश :