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रेलवे बोर्ड का नया फरमान, आरक्षित श्रेणी में सफर के दौरान कम से कम एक यात्री के पास आईडी होना अनिवार्य, अन्यथा आप बिना टिकट माने जाएंगे...

रेलवे बोर्ड का नया फरमान, आरक्षित श्रेणी में सफर के दौरान कम से कम एक यात्री के पास आईडी होना अनिवार्य, अन्यथा आप बिना टिकट माने जाएंगे...
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य

रायपुर। रेलवे बोर्ड ने एक नया निर्देश जारी किया है।इसके अनुसार यदि आप किसी आरक्षित श्रेणी (स्लीपर/एसी) में यात्रा कर रहे हैं, तो टिकट पर दर्ज कम से कम एक यात्री के पास मूल पहचान पत्र होना अनिवार्य है। मान्य पहचान पत्रों में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट आदि शामिल है। यदि अकेले यात्रा कर रहे हैं तो हर हाल में पहचान पत्र रखना होगा।

बिना टिकट मानकर वसूला जाएगा जुर्माना

सफर के दौरान यदि कोई भी एक यात्री मूल पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है, तो उस PNR के सभी यात्रियों को बिना टिकट माना जाएगा। ऐसी स्थिति में जुर्माना और दंडात्मक शुल्क वसूला जा सकता है।