नई दिल्ली। कोरोना की वजह से उपजी परिस्थितियों में सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के वार्षिंक जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख तीन महीने आगे बढ़ा दी है।

अब व्यापारी सितंबर, 2020 तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। बता दें कि देशव्यापी लॉकडाउन के कारण कारोबारियों के लिए जून के आखिर तक रिटर्न दाखिल कर पाना संभव नहीं था। ऐसे में सरकार की ओर से मिली तीन महीने की मोहलत बहुत राहत देने वाली होगी।

सीबीआईसी ने कारोबारियों को इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (ईवीसी) के माध्यम से जीएसटी मासिक रिटर्न (जीएसटीआर-3बी) दाखिल करने की सुविधा भी दी है।

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