नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें
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टीआरपी डेस्क। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोनों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। याचिका में स्वामी ने हाईकोर्ट से निचली अदालत में पेश किए गए सबूतों के अधार पर मुकदमा चलाए जाने की इजाजत मांगी है।

नेशनल हेराल्ड के जरिए धोखाधड़ी से धन प्राप्त करने का आरोप

हाईकोर्ट ने इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी कर उनसे जबाव मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को की जाएगी। इस मामले में स्वामी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा अन्य लोगों पर भी नेशनल हेराल्ड के जरिए धोखाधड़ी एवं अनुचित तरीके से धन प्राप्त करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था।

स्वामी ने याचिका दायर कर अतिरिक्त दस्तावेज व सुबूतों को पेश करने की अनुमति देने से इनकार करने के निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। स्वामी ने एक निजी आपराधिक शिकायत में सोनिया गांधी और अन्य लोगों पर धन की हेराफेरी करने का आरोप लगाया है।

क्या है पूरा मामला ?

आरोप है कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने एसोसिएटेड पत्रिकाओं के 90.25 करोड़ रुपये की वसूली का अधिकार प्राप्त किया, जबकि इस अधिकार को पाने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। यंग इंडियन कंपनी गांधी परिवार की होने की बात कही गई है। हालांकि, कंपनी ने अदालत में सभी आरोप खारिज किए हैं।

भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर अदालत की कार्यवाही में देरी करने का आरोप लगाया है। पिछली सुनवाई में कांग्रेस नेताओं ने सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा कोर्ट में दायर आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि यह उचित प्रावधानों के तहत दायर नहीं किया है।

यह पूरी तरह अस्पष्ट है। इसे जानबूझकर देरी करने के इरादे से दायर किया गया है। ऐसे में इसे रद किया जाना चाहिए। उधर, पिछली सुनवाई में अतिरिक्त चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता के समक्ष सोनिया व राहुल के वकील ने कहा, मौजूदा अर्जी पूरी तरह से अस्पष्ट व केस में देरी करने वाली प्रकृति के होने के नाते खारिज की जानी चाहिए।

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