बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एकलपीठ ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर कहा है कि यह कोई निजी उपहार या पैतृक संपत्ति नहीं, बल्कि पूरे परिवार को आर्थिक संकट से उबारने का माध्यम है। न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने स्पष्ट किया कि यदि लाभार्थी अपने आश्रितों की देखभाल नहीं करता है, तो उसकी सेवा समाप्त भी की […]

