बिलासपुर। सरकारी कर्मचारियों के निलंबन को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अहम व्यवस्था दी है। जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने कहा कि निलंबन आदेश के 90 दिन के भीतर आरोप पत्र देना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर निलंबन आदेश स्वतः समाप्त माना जाएगा। उत्तर बस्तर कांकेर निवासी एमके खरे PWD में पदस्थ थे। […]

