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कंसल्टेंसी फीस को लेकर हाईकोर्ट का नगर निगम के पक्ष में फैसला, संबंधित कंपनी को देने थे 4.07 करोड़ रुपये

0 आर्बिट्रेटर और कमर्शियल के आदेश को दी गई थी चुनौती बिलासपुर। हाईकोर्ट ने कमर्शियल कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें निगम को यह रकम देने के लिए कहा गया था। बिलासपुर नगर निगम को अब 4.07 करोड़ रुपये नहीं देने होंगे। ड्रेनेज सिस्टम कंसल्टेंट किया था नियुक्त यह मामला स्टार्म […]