टीआरपी। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के केन्द्रीकृत पोर्टल पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के तहत रायपुर के सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स (BWG) के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। नगर निगम रायपुर ने स्पष्ट किया है कि पंजीकरण के बाद डाउनलोड किया गया एक्नॉलेजमेंट कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा। इस नियम […]

