बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी नाबालिग लड़की से केवल “आई लव यू” कह देना अपने आप में यौन उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आता। न्यायमूर्ति संजय एस अग्रवाल की एकलपीठ ने इस टिप्पणी के साथ राज्य सरकार द्वारा दायर आपराधिक अपील को खारिज […]
