बिलासपुर। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को सब-इंजीनियर पदों से बाहर करने वाले नियम को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गैरकानूनी और अधिकार क्षेत्र से बाहर करार दिया है। यह नियम छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की 2016 की भर्ती नियमावली में था, जिसमें केवल डिप्लोमा धारकों को ही सीधी भर्ती में पात्र माना गया था। दो रिट याचिकाओं पर […]