रायपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बिना मान्यता के संचालित स्कूलों द्वारा एडमिशन के लिए विज्ञापन जारी करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को इस पूरे मामले में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही जिन स्कूलों का नाम विज्ञापन में सामने आया है, उन्हें भी पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया गया है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई। यह […]
