बिलासपुर। हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी कर्मचारी के रिटायरमेंट के एक साल पहले या फिर बाद में गलत तरीके से इंक्रीमेंट और अधिक वेतन भुगतान का हवाला देकर वसूली नहीं कर सकते। कोर्ट ने संभागीय संयुक्त संचालक, कोष-लेखा एवं पेंशन द्वारा जारी रिकवरी आदेश को रद्द करते हुए वसूल की गई राशि याचिकाकर्ता […]

