टीआरपी डेस्क। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद ( Chinmayanand case ) पर रेप का आरोप लगाने वाली एलएलबी छात्रा ने रेप के आरोप वापस ले लिए हैं। सरकारी वकील अभय त्रिपाठी ने कहा कि बीते 9 अक्टूबर को अदालत में इस मामले की गवाही के दौरान छात्रा ने जानबूझकर अपना बयान बदल दिया है और आरोपी के साथ समझौता कर लिया है।

आरोपों से मुकरने के चलते अभियोजन ने पीड़िता को पक्षद्रोही घोषित कर दिया और उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत मुकदमे की एक अर्जी दाखिल की है। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने अभियोजन की इस अर्जी को स्वीकार करते हुए पीड़िता और उसके वकील को इस अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।

तो क्या आरोपी के साथ कर लिया समझौता

सरकारी वकील अभय त्रिपाठी ने अपनी अर्जी में कहा है कि पांच सितंबर 2019 को पीड़िता ने खुद इस मामले की एफआईआर नई दिल्ली के लोधी कॉलोनी थाने में दर्ज कराई थी। इस एफआईआर को इसके पिता की ओर से शाहजहांपुर में दर्ज कराई गई एफआईआर के साथ मर्ज कर दिया गया था। इसके बाद एसआईटी ने इसका सीआरपीसी की धारा 161 और शाहजहांपुर में संबधित मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया। इन दोनों बयानों में इसने रेप की बात दोहराई थी। लेकिन बीते 9 अक्टूबर को अदालत में इस मामले की गवाही के दौरान जानबूझकर इसने अपना बयान बदल दिया है और आरोपी के साथ समझौता कर लिया है।

वीडियो वायरल कर लगाया था चिन्मयानंद पर रेप का आरोप

Chinmayanand को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरवरी महीने में जमानत दी थी। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर चिन्मयानंद ने कोर्ट में जमानत अर्जी दी थी। बता दें कि पिछले साल अगस्त महीने में चिन्मयानंद के शाहजहांपुर स्थित कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा अचानक लापता हो गई थी। बाद में सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल हुआ जिसमें उसने चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाया था। इसके बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही थी जांच

कई दिनों की जद्दोजहद के बाद सितंबर महीने में यौन शोषण के आरोपी Swami Chinmayanand की गिरफ्तारी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की दो सदस्यीय विशेष बेंच गठित करवाकर पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया था।

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