नई दिल्ली। SC Hearing on Waqf Law: नए वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज बुधवार 16 अप्रैल को सुनवाई होगी। CJI संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच दोपहर 2 बजे से सुनवाई करेगी। धार्मिक संस्थानों, सांसदों और राजनीतिक दलों ने कानून के खिलाफ 70 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की हैं। SC की बेंच ने 10 याचिकाओं को सूचीबद्ध किया है।

SC Hearing on Waqf Law: इन्होंने पक्ष और विपक्ष में दर्ज की याचिका

कांग्रेस, JDU, आम आदमी पार्टी, DMK और सीपीआई के नेताओं, धार्मिक संगठन, जमीयत उलेमा हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ कानून को चुनौती दी है। वक्फ कानून के खिलाफ 70 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की। बीजेपी शासित मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, महाराष्ट्र और उत्तराखंड सहित 7 राज्यों ने वक्फ कानून के समर्थन में याचिकाएं दायर की हैं। इन राज्यों ने याचिका देकर तर्क दिया है कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी जानी चाहिए।

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SC Hearing on Waqf Law: सरकार की दलील

सरकार का कहना है कि वक्फ विधेयक संपत्ति और उसके प्रबंधन के बारे में है, न कि धर्म के बारे में। सरकार ने कहा कि वक्फ कानून को लोगों के एक बड़े वर्ग की सलाह-मशविरा के बाद ही तैयार किया है। इसको गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों का भी समर्थन मिला है। सरकार ने कहा कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हैं और उसकी इनकम से गरीब मुसलमानों या महिलाओं और बच्चों को कोई मदद नहीं मिलती है, संशोधित कानून इसे ठीक कर देगा।