नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया मनी लांड्रिंग केस में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। इस तरह 107 दिन बाद चिदंबरम के जेल

से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। चिदंबरम ने दिल्ली हाई कोर्ट के 15 नवंबर के आदेश को चुनौती

दी थी। तब हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो

28 नवंबर को जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश राय की पीठ ने

जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुनाने के लिए बुधवार का दिन तय किया था।

 

पिछली सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट के समक्ष दावा किया था कि चिदंबरम हिरासत

में होने के बावजूद महत्वपूर्ण गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं। इस पर चिदंंबरम के वकील का कहना था कि

जांच एजेंसी का यह आरोप निराधार है और वह ऐसे आरोप लगाकर पूर्व वित्त मंत्री की प्रतिष्ठा बर्बाद

करने का प्रयास कर रही है।

 

Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Twitter पर Follow करें और Youtube  पर हमें subscribe करें। एक ही क्लिक में पढ़ें  The Rural Press की सारी खबरें।

रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।