CG News: पीएससी 2021 में चयनित डिप्टी कलेक्टर व डीएसपी अभ्यर्थियों को 60 दिनों में दें ज्वाइनिंग, हाईकोर्ट का फैसला, जानें किसे मिलेगा लाभ

बिलासपुर। कोरोना की तीसरी लहर का असर कम होते ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बुधवार से मामलों की नियमित सुनवाई होगी। इसके साथ ही लोअर कोर्ट में सभी अदालतों में सुनवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। संक्रमण बढ़ने पर हाईकोर्ट में 11 जनवरी से वर्चुअल सुनवाई हो रही थी। अब 36 दिन बाद कोर्ट में ऑफलाइन सुनवाई शुरू हो रही है।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल संजय कुमार जायसवाल ने नई अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक अब हाईकोर्ट के साथ ही लोअर कोर्ट में भी 11 जनवरी के पूर्व की तरह प्रकरणों की सुनवाई होगी। इस दौरान वकील और पक्षकारों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा।

इससे पहले हाईकोर्ट ने पहले 11 जनवरी को आदेश जारी कर 31 जनवरी तक वर्चुअल सुनवाई करने की व्यवस्था बनाई थी। इस दौरान कोर्ट में वकीलों को जरूरी काम से आने की अनुमति थी। इसी तरह निचली अदालतों में भी कोरोना संक्रमण से बचाव करते हुए सुनवाई करने की व्यवस्था करने के आदेश दिए गए थे।

रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।