रायपुर। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पूर्व सांसद अभिषेक सिंह (Former MP Abhishek Singh) को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आगामी आदेश तक अभिषेक सिंह (Abhishek Singh) की गिरफ़्तारी पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पूर्व सांसद अभिषेक सिंह (Former MP Abhishek Singh) के खिलाफ दर्ज FIR में शिकायतकर्ता और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की संयुक्त बेंच ने यह आदेश जारी किया है।

इसी के साथ ही डॉ पुनीत गुप्ता (Dr Puneet Gupta) को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। डॉ पुनीत गुप्ता को मिली जमानत के खिलाफ राज्य सरकार ने सुको में अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की वह अपील खारिज कर दी है। आपको बता दें कि अभिषेक सिंह और डॉ पुनीत गुप्ता की ओर महेश जेठमलानी ने सुको में पक्ष रखा।

बता दें कि चिटफंड कंपनी मामले में अंबिकापुर जिला न्यायालय ने पूर्व सांसद अभिषेक सिंह  (Abhishek Singh) समेत 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। FIR के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जहां से याचिका खारिज हो गई थी। पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं डॉ पुनीत गुप्ता (Dr Puneet Gupta) पर डीकेएस अस्पताल में करोड़ों के घोटाले का आरोप है।

See also  CM Sai on Sanjay Singh: ‘सरकार हाईजैक’ वाले बयान पर CM साय का करारा जवाब, बोले- हर गारंटी

Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें और Twitter पर Follow करें 
एक ही क्लिक में पढ़ें  The Rural Press की सारी खबरें

 

रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।