रायपुर। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ कारखाना नियम 1962 (Chhattisgarh Factories Rules 1962) के नियम 46 में संशोधन किया गया है। संशोधन की अधिसूचना श्रम विभाग द्वारा मंत्रालय, महानदी भवन से जारी किया गया है। बदले नियमानुसार अनुसार जिन कारखानों में महिला कर्मकार नियोजित हों वहां प्रत्येक 25 स्त्रियों के लिए कम से कम एक शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना होगा।

Chhattisgarh Factories Rules 1962 के नियमानुसार प्रत्येक 25 पुरूषों के लिए एक शौचालय की व्यवस्था करना जरूरी है। जहां पर पुरूषों की संख्या 100 से ज्यादा हो तो वहां प्रथम 100 तक प्रति 25 पुरूषों के लिए एक शौचालय और पश्चात प्रति 50 पुरूषों के लिए एक शौचालय की व्यवस्था करना होगा।

महिला शौचालयों में भारतीय मानकों के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में सेनेटरी नैपकिन उपल्ब्ध कराना होगा और दैनिक आधार पर फिर से उसकी आपूर्ति करना होगा। उपयोग किए गए नेपकिन का निपटारा निरिक्षक द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। शौचालय में डिस्पोजेबल डिब्बे ढक्कन के साथ रखना होगा।

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रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।