बड़ी खबर- Central Vista Project पर स्टे से दिल्ली हाईकोर्ट ने किया इनकार, याचिकाकर्ता पर लगाया 1 लाख रु. का जुर्माना

टीआरपी डेस्क। सोमवार को सेन्ट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मामले (Central Vista Project) में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi highcourt ) में सुनवाई हुई। सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

कोर्ट ने कहा कि यह एक प्रेरित याचिका है। यह एक जनहित याचिका नहीं थी। हाई कोर्ट ने यह भी तय कर दिया कि सेंट्रल विस्टा का काम आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

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रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।