नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) ने अपने ग्राहकों को इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) के नाम पर हो रही धोखाधड़ी को लेकर सावधान किया है। टैक्स रिफंड के नाम पर इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए SBI ने ग्राहकों से कहा है कि वो ऐसे किसी भी मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें, जहां उनसे टैक्स रिफंड के बारे में रिक्वेस्ट डालने की बात कही गई हो। दरअसल, कई लोगों को ऐसे मैसेज आ रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप अपने इनकम टैक्स रिफंड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

SBI ने ट्वीट कर दी ये जानकारी

SBI ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘क्या आपको भी इनकम टैक्स​ डिपार्टमेंट के नाम पर रिफंड के लिए फॉर्मल रिक्वेस्ट डालने का मैसेज आ रहा है? यह मैसेज आपको धोखा देने के उद्देश्य से भेजा गया है। आप सुनिश्चित कर लें कि इस तरह के मैसेज को इग्नोर करें और तुरंत इस मैसेज को रिपोर्ट करें।

See also  बड़ी खबरः भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा रद्द

वीडियो जारी कर ग्राहकों से की अपील

इस ट्वीट में SBI ने एक एनिमेटेड वीडियो (Animated Video) भी जारी किया गया है, जिसमें एक ग्राहक को इनकम टैक्स रिफंड के नाम पर मैसेज आता है। इस वीडियो में ग्राहकों को जानकारी दी जाती है कि इस तरह के मैसेज पर दिए गए ​लिंक पर क्लिक करने से फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है। इस वेबसाइट के जरिए ग्राहकों से उनके खाते से संबंधित जरूरी जानकारियां जुटाकर उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है।

धोखेबाजों के हथकंडो से बचकर

दरअसल, इस तरह के फ्रॉड को फिशिंग तकनीक (Phishing Technique) की मदद से अंजाम दिया जाता है. इसमें एक फेक वेबसाइट बनाया जता है जोकि पूरी तरफ से ओरिजिनल वेबसाइट की तरह ही होता है। इसी वेबसाइट की मदद से ग्राहकों से उनकी जरूरी जानकारियां जुटाई जाती हैं। एसबीआई ने ग्राहकों से कहा है कि वो ऐसे किसी भी तरह के लिंक पर क्लिक न करें और न ही अपने खाते से जुड़ी कोई जानकारी किसी से साझा करें।

See also  छत्तीसगढ़ में कोरोना से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 83 करोड़ की अनुग्रह राशि का हुआ भुगतान, 18,123 आवेदक मिले पात्र

इनकम टैक्स पोर्टल से पता कर सकते हैं टैक्स रिफंड के बारे में

गौरतलब है कि हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसी तरह की एक चेतावनी जारी किया है, जिसमें टैक्सपेयर्स से कहा गया है कि वो ऐसे किसी तरह के फ्रॉड का शिकार न बनें। बता दें कि जैसे ही इकनम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड जारी करता है, वो सीधे ग्राहकों के खाते में भेजा जाता है। कोई भी टैक्सपेयर इनकम टैक्स ई-फाइ​लिंग पोर्टल (Income Tax E-filing Poral) पर लॉग—इन कर अपने टैक्स रिफंड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है।

Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Twitter पर Follow करें और Youtube  पर हमें subscribe करें। एक ही क्लिक में पढ़ें  The Rural Press की सारी खबरें।

 

रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।