ESIC सदस्यों की कोविड से मौत पर आश्रितों को मिलेगी कम से कम 1800 रुपए महीने की पेंशन

टीआरपी डेस्क। कोरोनाकाल में श्रम मंत्रालय ESIC सदस्यों के लिए राहत भरी खबर लाया है। कोविड से मौत पर ESIC सदस्यों के आश्रितों को कम से कम 1800 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलेगी। इसको लेकर श्रम मंत्रालय ने एक महीने के भीतर सुझाव मांगे हैं।

एंप्लॉयीज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने नोटिफाई की स्कीम

एंप्लॉयीज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने ESIC कोविड-19 रिलीफ स्कीम को नोटिफाई कर दिया है। यह स्कीम ESIC एक्ट के सेक्शन 19 के तहत नोटिफाई की गई है। मंत्रालय ने बयान में कहा है कि स्कीम के तहत कोविड-19 से बीमित व्यक्ति की मौत पर राहत उपायों का प्रावधान किया गया है। स्कीम के तहत बीमित व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए जाने से तीन महीने पहले ESIC के ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर्ड होने चाहिए।

संक्रमित पाए जाने के समय नौकरी पर होना चाहिए

स्कीम का लाभ लेने के लिए मृतक व्यक्ति संक्रमित पाए जाने के समय नौकरी पर होना चाहिए। साथ ही एक वर्ष की अवधि के दौरान कम से कम 70 दिनों के लिए योगदान का भुगतान ESIC के लिए होना चाहिए। योग्य लाभार्थियों में पत्नी, 25 वर्ष की उम्र तक के वैध या गोद लिए बच्चे और विधवा माता शामिल हैं।

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औसत दैनिक वेतन की 90% राशि मिलेगी

स्कीम के तहत बीमित व्यक्ति की मौत पर राहत के तौर पर औसत दैनिक वेतन की 90% राशि प्रति माह परिवार के सदस्यों को मिलेगी। इसमें से पत्नी को कुल राहत राशि के पांच में से 3 हिस्से के बराबर राशि प्रति माह जीवन भर मिलेगी। वहीं, वैध या गोद लिए गए बच्चों को 25 साल की आयु पूरी होने तक कल राशि के पांच में से 2 हिस्से के बराबर रकम मिलेगी। कोविड से ठीक होने के 30 दिनों के भीतर मृ्त्यु होने पर भी इस स्कीम का लाभ मिलेगा।

कोविड के इलाज के दौरान भी मिलेगा वेतन

ESIC एक्ट के तहत बीमित कर्मचारियों को बीमारी के इलाज के दौरान भी वेतन मिलने का प्रावधान है। इसी प्रकार से कोविड के इलाज के दौरान भी कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा। यह वेतन औसत दैनिक मजदूरी के 70% राशि रोजाना के हिसाब से दिया जाएगा। एक्ट के तहत बीमित कर्मचारी को 1 वर्ष में अधिकतम 91 दिनों तक इलाज के दौरान वेतन देने का प्रावधान है। इसका लाभ लेने के लिए कर्मचारी को नामित शाखा में दावा करना होता है।

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अंतिम संस्कार के लिए मिलते हैं 15,000 रुपए

बीमित व्यक्ति की मौत पर उसके अंतिम संस्कार के लिए ESIC की ओर से 15,000 रुपए की राशि का भुगतान किया जाता है। ESIC एक्ट के तहत मृत्यु वाले दिन कर्मचारी बीमित होना चाहिए।

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रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।