राजनांदगांव। पूर्व सीएम डॉ. रमन के बेटे व पूर्व सांसद अभिषेक सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चिटफंड कंपनी में निवेशकों से ठगी के मामले में अभिषेक सिंह और राजनांदगांव के पूर्व महापौर व पूर्व सांसद मधुसुदन यादव के खिलाफ पांच अलग-अलग शिकायतों में गुरुवार को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। प्रदेश सरकार के बदलते ही विपक्षी नेताओं से जुड़े मुद्दों की जांच में तेजी आई है।

पूर्व सांसद अभिषेक सिंह (Abhishek Singh) और महापौर मधुसूदन यादव (Madhusudan Yadav) समेत और नरेश डाकलिया सहित 20 लोगों के खिलाफ राजनांदगांव पुलिस ने गुरुवार को एफआईआर दर्ज किया है। लगभग 10 लाख के धोखाधड़ी के मामले खैरागढ़, अम्बागढ़ चौकी, लालबाग थाना सहित चिखली थाने मे मामला दर्ज किया है।

महापौर मधुसुदन यादव ने इसे राजनीति से प्रेरित होना बताया है। उन्होंने माननीय न्यायालय पर अपना भरोसा जताया है। गौरतलब है कि चिटफंड कम्पनी अनमोल इंडिया के राजनांदगांव शाखा के उद्घाटन समारोह के पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, महापौर मधुसुदन यादव और पूर्व महापौर नरेश डाकलिया बतौर अतिथि के रूप मे उपस्थित थे।

See also  रेडी टू ईट उत्पादन यूनिट का शुभारंभ, अब जिले के लोगों को आसानी से मिलेगी पोषण सुरक्षा

आपको बता दें कि सरगुजा में भी इसी तरह के मामलों में दो FIR की गई थी। कुल 22 ऐसे मामले थे जिनमें FIR का आदेश परिवाद पर दिया गया था। इन मामलों में कार्यवाही पर रोक लगाने की रिट दायर की गई थी जिसे हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया। पर अपील में सुको में जाने पर एक मामले में अभिषेक सिंह (Abhishek Singh) को राहत मिल गई। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह FIR जिला सत्र न्यायालय राजनांदगांव में दायर परिवाद पर जारी आदेश के बाद की गई है। यह सभी मामले निवेश कंपनी के बताए गए हैं, जिसमें निवेशकों से छल का मामला दर्ज किया गया है।

क्या है मामला

अनमोल इंडिया चिटफंड घोटाला मामले में अंबिकापुर की कोतवाली पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह (Former Chief Minister Dr. Raman Singh) के पुत्र पूर्व सांसद अभिषेक सिंह (Former MP Abhishek Singh),  मधुसूदन यादव, पूर्व महापौर नरेश डाकलिया सहित 20 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। इन पर कंपनी का स्टार प्रचारक के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक अंबिकापुर के प्रेम सागर गुप्ता ने विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश परिवाद में बताया है कि अनमोल इंडिया कंपनी में उन्होंने निवेश किए थे। मियाद अवधि पूरी हो जाने के बावजूद उन्हें मूलधन तक वापस नहीं की गई।

See also  CG News: नागपंचमी पर पहलवानों से किया वादा निभाया, मां दंतेश्वरी अखाड़ा के उन्नयन के लिए 9 लाख के कार्यों का भूमिपूजन

खैरागढ़ थाने में दर्ज हुआ मामला

अभिषेक सिंह (Abhishek Singh) पर आरोप है कि, उन्होने अनमोल नामक चिट फ़ंड कंपनी का प्रचार किया। अभिषेक सिंह, मधुसूदन यादव समेत अन्य पर धारा 3,4,6 प्राईज चिट एंड मनीलांड्रिंग बैनिग एक्ट, निवेशकों की सुरक्षा एक्ट की धारा 10, धारा 420 और 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। अभिषेक सिंह और मधुसूदन यादव के खिलाफ यह FIR राजनांदगांव के लालबाग थाने और खैरागढ़ थाने में दर्ज की गई है।

Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Twitter पर Follow करें और Youtube  पर हमें subscribe करें। एक ही क्लिक में पढ़ें  The Rural Press की सारी खबरें।

रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।