रायपुर। शहर के होटल (Hotel) और रेस्टोरेंट (Restaurant) में मूल्य सूची और वस्तु के तौल की मानक इकाई नहीं लिखने के मामले में विधिक माप विज्ञान विभाग ने कार्रवाई की है। विधिक माप विज्ञान विभाग की टीम ने राजधानी के आधा दर्जन से ज्यादा होटलों में दबिश दी। जहां मूल्य सूची के साथ ही तौल की मानक इकाई को शामिल नहीं किया गया था। जिसके बाद विधिक माप विज्ञान ने अधिनियम 11/29 के तहत कार्रवाई की है।

आपको बता दें कि 11/29 अधिनियम के तहत मेनू कार्ड में मूल्य के साथ मात्रा लिखना भी अनिवार्य है। इसी अधिनियम के तहत गुरूवार को रायपुर (Raipur) के होटलों के ऊपर 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है।

इन होटलों के खिलाफ हुई कार्रवाई

  • आरण्यम ढाबा, नया रायपुर 
  • रेस्ट्रो सीजी 04, नया रायपुर 
  • कार्निवल सिनेमा, कलर्स मॉल रायपुर 
  • मॉम्स किचन, कलर्स मॉल रायपुर
  • स्पुफो पार्टी लॉन्ज, कलर्स मॉल रायपुर 
  • मीठामल एंड स्वीट्स एंड रेस्टोरेन्ट, रायपुर 
  • अशोका बिरयानी, पचपेढ़ी नाका रायपुर
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रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।