आतंकी हाफिज सईद

टीआरपी डेस्क। पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ने आतंकी हाफिज सईद को अवैध फंडिंग मामले में शुक्रवार को 31 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने हाफिज सईद की सारी संपत्ति को जब्त करने का आदेश देते हुए 3 लाख 40 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज एजाज बटर ने सुनवाई करते हुए हाफिज को यह सख्त सजा सुनाई। ये केस पाकिस्तान की CID ने हाफिज और अन्य के खिलाफ दर्ज किए थे। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (CTD) ने जुलाई 2019 में लाहौर से गुजरांवाला जाते वक्त गिरफ्तार किया था।

जमात उद दावा (JUD) के प्रमुख हाफिज को संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकी घोषित कर चुका है। अमेरिका ने उस पर 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा है। हाफिज मुंबई में साल 2008 के आतंकी हमले का मास्टर माइंड और वॉन्टेड अपराधी भी है। 2020 में भी आतंकी हाफिज सईद को एंटी टेरर कोर्ट ने टेरर फंडिंग के मामले में 15 साल जेल की सजा सुनाई थी।

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रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।