रायपुर : प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा आपातकालीन स्थिति में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने और दूसरे घायलों के जीवन बचाने के लिए आम जनता को प्रेरित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण योजना का संचालन प्रारंभ किया गया है। यह योजना 15 अक्टूबर 2021 से लागू की गई है।

योजना का नाम ‘‘मोटर गाड़ी से दुर्घटना के महत्वपूर्ण पहले घंटे के दौरान दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को आवश्यक चिकित्सकीय उपचार प्रदाय करने के लिए अस्पताल अथवा आपातकालीन देख-भाल केन्द्र पहुंचाने संबंधी त्वरित व्यवस्था कर जीवन बचाने वाले नेक सहयोगी को पुरस्कृत किए जाने हेतु अनुदान योजना’’ है। इसके तहत प्रत्येक मदद करने वाले व्यक्ति को 5 हजार रूपए पुरस्कार की राशि दी जाएगी।

योजना के तहत ऐसा कोई भी व्यक्ति पात्र होगा, जिसमें मोटर गाड़ी से दुर्घटना ग्रस्त हुए व्यक्ति को पहले घंटे के भीतर चिकित्सा उपचार प्रदान कराकर एक दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति की जान बचाई हो। यह योजना उस सहयोग करने वाले व्यक्ति को यथोचित सहयोग के साथ विधिक संरक्षण प्रदाय करता है, जो चोटिल, बीमार, आपदा में या असक्षम की सहयोग करता है। योजना के निर्माण का उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में सड़क दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति के सहयोग और उसके मानसिक स्थिति को बनाए रखने तथा अन्य लोगों को सहयोग हेतु प्रेरित करने के लिए आमजन को नगद पुरस्कारों और प्रमाण पत्रों के माध्यम से प्रोत्साहित करना है।

अति महत्वपूर्ण होती है शुरुआती एक घंटे की समयावधि

मोटर गाड़ी अधिनियम के अनुसार गंभीर दुर्घटना के बाद की एक घंटे की समयावधि, जिसके दौरान तत्काल चिकित्सकीय देख-भाल प्रदान करके मृत्यु को रोकने की उच्चतम संभावना होती है, वह गोल्डन आवर (Golden Hour) कहलाता है। ऐसी आपातकालीन स्थिति में गोल्डन आवर के दौरान दुर्घटना से पीड़ित लोगों को मदद की बहुत ही आवश्यकता होती है।

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