नई दिल्ली। चौकीदार चोर है का बयान देकर फंसे राहुल गांधी को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। माननीय अदालत ने कहा कि पहले आप भाषण देते हो फिर उसको सच साबित करने की कोशिश करते हो। इस पर राहुल गांधी ने दाखिल किए गए हलफनामें में 3 गलतियां मानी। उन्होंने कहा, ‘मैं कोर्ट के आदेश को ठीक से समझ नहीं सका था। मैंने जनता के बीच अपने नारे से कोर्ट के आॅर्डर को जोड़ा। मैं इसके लिए खेद (एपॉलॉजी) व्यक्त कर चुका हूं। ‘ इस दौरान राहुल गांधी की ओर से कोर्ट में कांग्रेस नेता और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए।

राहुल गांधी के वकील ने रिग्रेट को बता दिया एपॉलॉजी:

राहुल गांधी की इस दलील पर कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। चीफ जस्टिस ने राहुल गांधी से कहा कि आप कोर्ट के हवाले से किसी पर आरोप कैसे लगा सकते हैं? शीर्ष अदालत ने कहा कि खेद (रिग्रेट) से काम नहीं चलेगा और माफी मांगनी (एपॉलॉजी) पड़ेगी। इस पर राहुल गांधी की ओर से कोर्ट में पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ‘खेद (रिग्रेट) जताना भी माफी मांगना (एपॉलॉजी) ही है। मैं डिक्शनरी भी दिखा सकता हूं। ‘ राहुल गांधी ने कहा, ‘मेरे बयान पर आशंका नहीं जताई जा सकती है। मैं हलफनामे में तीन गलतियां मानता हूं और इसके लिए माफी मांगता हूं। ‘  

सोमवार को दूसरा हलफनामा दाखिल करने के आदेश:

इस दौरान कोर्ट ने कहा कि हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर आप क्या कहते हैं?’ इसके बाद शीर्ष कोर्ट ने राहुल गांधी को मामले में दोबारा हलफनामा दाखिल करने को कहा। इसके लिए कोर्ट ने उनको सोमवार तक का समय भी दिया है। अब मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। मामले की सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा, ‘इस मुद्दे पर माफी मांगने से राजनीति का कोई लेना-देना नहीं है। ‘   इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी लेखी के वकील से पूछा कि राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला कैसे बनता है? इस पर मीनाक्षी लेखी के वकील ने राहुल गांधी के मीडिया में दिए बयान को पढ़कर सुनाया। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट और कवरेज के हवाले से कहा, ‘राहुल गांधी ने कहा था कि राफेल डील में जिस चोरी की बात वो महीनों से कह रहे थे, उसे अब कोर्ट ने भी मान लिया है। कोर्ट का धन्यवाद कि अब तो कोर्ट ने भी वो मान लिया, जो हम कह रहे थे कि चौकीदार चोर है। ‘ मीनाक्षी लेखी के वकील ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने इस मामले पर बयान देने की बात भी कुबूली है। उन्होंने गरमागरम बयानबाजी के बीच ऐसा बयान दिया था। हालांकि उन्होंने कहा था कि उनके पास कोर्ट के आॅर्डर की प्रति नहीं है। अब वो इसको सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं।  

सुप्रीम कोर्ट में इस तरह हुई बहस

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- राहुल गांधी कोर्ट के हवाले से किसी पर आरोप कैसे लगा सकते हैं? राहुल गांधी ने ‘मैं खेद जताता हूं’ को ब्रैकेट में क्यों लिखा? राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा- खेद जताना भी माफी मांगना है। मैं डिक्शनरी दिखा सकता हूं। हलफनामे में तीन गलतियां हैं, जिसके लिए मैं मांफी मांगता हूं। मुकुल रोहतगी ने कहा- गलती एक बार होती है, लेकिन राहुल गांधी ने बार-बार बयानों में सुप्रीम कोर्ट को घसीटने का काम जानबूझकर किया था।   Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें  Facebook पर Like करें, Twitter पर Follow करें  और Youtube  पर हमें subscribe करें।