नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। हालांकि हर साल यह तारीख बढ़ा दी जाती है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो पैन  में सही जानकारी होना जरूरी है।

अगर पैन में कोई गलत जानकारी है तो वक्त रहते इसे सही करा लें, नहीं तो रिफंड मिलने में दिक्कत होगी। पहली बार रिटर्न भरने वाले लोगों को शायद जानकारी न हो कि पैन या आईटीआर फॉर्म में जरा सी गलती भारी पड़ सकती है।

दूसरी तरफ, इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आधार और पैन का लिंक होना जरूरी है। इस काम को करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तक है। अगर आपके पैन और आधार में अलग-अलग जानकारी है तो भी यह लिंक नहीं होगा। इसलिए 31 जुलाई से पहले ध्यान से पैन और आधार की गलतियों को सुधार लें फिर उसे लिंक कर लें, ताकि रिटर्न फाइल करते वक्त किसी तरह की परेशानी न हो।