रायपुर। छत्तीसगढ़ पंचायत ननि शिक्षक संघ प्रदेश भर में शिक्षक अपनी मांगों को लेकर ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन सौपने की तैयारी में है। कल 25 जून को प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा और उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह के निर्देशन में शिक्षक संघ के सदस्य ज्ञान सौंपेंगे। नाखुश शिक्षक संवर्ग लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगाता रहा है।
शिक्षक संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी विवेक दुबे का कहना है कि कांग्रेस ने जनघोषणा पत्र में शिक्षको के लिए कई वादे किए गए थे। जिनमें से अब तक एक भी वादों का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। जिसके कारण प्रदेश भर के शिक्षक संवर्ग में नाराजगी है।
शिक्षक संवर्ग की प्रमुख मांगें
सम्पूर्ण संविलियन
जनघोषणा पत्र में उल्लेखित 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मियो का सम्पूर्ण संविलियन आदेश जारी किया जावे। पूर्व आदेशानुसार 1 जुलाई 2019 को करीब 16 हजार शिक्षा कर्मियों का संविलियन हो रहा है, तो साथ में ही शेष बचे हुए करीब 19 हजार शिक्षा कर्मियों का भी संविलियन किया जावे।
क्रमोन्नति
जन घोषणा पत्र में उल्लेखित है कि 1998 से नियुक्त जिन शिक्षाकर्मियों की पदोन्नति नहीं हो पाई है, उन्हें क्रमोन्नति दिया जाएगा। अतः प्रथम नियुक्ति के आधार पर 10 वर्ष में प्रथम व 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय क्रमोन्नति देने का आदेश जारी किया जावे।
पदोन्नति
प्राचार्य, प्रधान पाठक के साथ सभी स्तर के पदों पर शिक्षक एलबी संवर्ग से समयबद्ध पदोन्नति का शीघ्र आदेश जारी किया जावे।
पुरानी पेंशन
पुरानी पेंशन बहाली के लिए नियम प्रावधान बनाकर आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ किया जावे।
वेतन विसंगति
सहायक शिक्षक पंचायत/न. नि./एल.बी. व शिक्षकों की वेतन विसंगति स्पष्ट है, अतः वेतन विसंगति को दूर करने व्याख्याता, शिक्षक के अंतर के अनुपात में सहायक शिक्षको का वेतनमान निर्धारित किया जावे।
अनुकम्पा नियुक्ति
पं/न नि में लम्बित अनुकम्पा नियुक्ति हेतु टेट व डीएड की शर्ते शिथिल कर अनुकम्पा नियुक्ति देने के बाद विभागीय डीएड/टेट प्रक्रिया कराया जावे।
पूरक मांग पत्र
लंबित मंहगाई भत्ता, लंबित एरियर्स, स्वयं के व्यय पर प्रशिक्षण हेतु अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि, पंचायत व नगरीय निकाय में संविलियन पूर्व के लंबित सीपीएस कटौती किया जावे। लम्बित सीपीएस जमा कराने हेतु प्रावधान तय किया जावे। पंचायत व शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों का स्थानांतरण, दिवंगत एल बी व पंचायत संवर्ग के आश्रित को ग्रेच्युटी, समूह बीमा, का भुगतान।