बिलासपुर। हाईकोर्ट (High Court) ने राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय (Rajya Sabha MP Saroj Pandey) के खिलाफ चुनाव याचिका मामले में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी लेखराम साहू की ओर से राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय के निर्वाचन को चुनौती दी गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई चार सितंबर तय की है।

आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी लेखराम साहू ने हाई कोर्ट बिलासपुर (High Court Bilaspur) में चुनाव याचिका दायर किया है। जिसके अनुसार सांसद सरोज पाण्डेय ने चुनाव के नॉमिनेशन के दौरान निर्वाचन आयोग को अपना गलत शपथ पत्र दिया है। जिसके बाद सरोज पांडेय ने हाईकोर्ट में याचिका खारिज करने के लिए आवेदन लगाया था। अब सांसद ने अपना आवेदन वापस ले लिया है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी लेखराम साहू की सरोज पांडे के निर्वाचन को लेकर दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई।लेखराम के अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने बताया कि सरोज पांडे के अधिवक्ता ने याचिका को चलने योग्य नहीं मानते हुए आवेदन दिया था। मगर सुनवाई के दौरान वकील ने आवेदन नॉट प्रेस कहते हुए अपनी मांग वापस ले ली। वहीं हाईकोर्ट ने इस मामले में सरोज पांडेय ( MP Saroj Pandey) को विस्तृत जवाब पेश करने का आदेश दिया।

कांग्रेस के लेखराम साहू ने अपनी याचिका में यह आरोप लगाया है कि सांसद के लिए 18 अयोग्य विधायकों ने वोट डाले थे और यही प्रस्तावक समर्थक थे। याचिका में सरोज पांडे पर आरोप है कि उन्होंने अपने घर का पता और बैंक खातों की गलत जानकारी दी है।

 

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