रायपुर। छत्तीसगढ़ की सियासत को हिलाकर रख देने वाले अंतागढ़ टेपकांड (Antagarh Tape Case) से जुड़े फिरोज सिद्दीकी (Firoz Siddiqui Chhattisgarh) के वकील ने पुलिस के खिलाफ कोर्ट में आवेदन दिया है। फिरोज को 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश नहीं करने का आरोप लगाते हुए CRPC की धारा 167 के तहत ACJM पंकज आलोक तिर्की की कोर्ट में आवेदन दिया है।

आपको बता दें कि फिरोज सिद्दीकी (Firoz Siddiqui Chhattisgarh) को पुलिस ने एक करोड़ 90 लाख की वसूल करने के मामले में पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार के लिए सोमवार आधी रात से ही सिविल लाइंस पुलिस (Civil Lines Police) ने उसके काटोरातालाब सिथत अपार्टमेंट के बाहर डेरा जमा दिया था। रायपुर पुलिस ने बहुचर्चित अंतागढ़ टेपकांड (Antagarh Tape Case) के मुख्य गवाह फिरोज सिद्दीकी के अलग-अलग तीन ठिकाने पर छापा मारा था। आपको बता दें कि पप्पू फरिश्ता ने फिरोज सिद्दीकी के खिलाफ ब्लैक मेलिंग करने का आरोप लगाते हुए हुए सिविल लाईन थाने में एफआईआर कराया था।

फिरोज सिद्दीकी के वकील शाहिद सिद्दीकी ने जानकारी देते हुए बताया कि मैंने पंकज आलोक तिर्की एसीजीएम के यहां 167 के तहत आवेदन लगाया है। इसके तहत अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है। यह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन (Guide Lines of Supreme Court) भी है। मगर पुलिस के द्वारा 24 घंटे के अंदर पेश नहीं किया गया उसका प्रमाण भी मैंने न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया है।

वकील ने दिया प्रमाण

वकील ने बताया कि सुबह 9:00 बजे फिरोज सिद्दीकी को पूछताछ के लिए तत्काल उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। फिरोज सिद्दीकी (Firoz Siddiqui Chhattisgarh) उसे 9:00 बजे उसको रिसीव करते हैं। थाने के द्वारा सर्च वारंट दिया जाता है जो कि उनके अधिवक्ता 10:25 में रिसीव करते हैं। सर्च वारंट (Search Warrant) में क्लियर मेंशन है कि फिरोज सिद्दीकी (Firoz Siddiqui Chhattisgarh) को हिरासत में लिया गया। फिर उसके बाद एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस (SP Press Conference) करते हैं और उसमें खुद बोलते हैं कि फिरोज सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 2:30 बजे के आसपास होती है मगर फिर उसके भाई को हिरासत में लिए जाने की सूचना दी जाती है।

पुलिस ने 24 घंटे के अंदर पेश नहीं किया इसलिए मैंने 11:15 बजे न्यायालय के सामने आवेदन लगाया है। इसमें पुलिस के द्वारा जो अनुचित कार्रवाई और विधि विरुद्ध की गई है इसमे जो अधिकारी कर्मचारी शामिल है। अभी तक उनके परिवार वालों या मुझे किसी भी प्रकार की कोई सूची थाने से या अधिकारियों द्वारा नहीं दी गई है। जिसमें यह प्रमाणित हो कि उन्होंने उनके घर से क्या-क्या सामान जप्त किया है।

 

Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें और Twitter पर Follow करें
एक ही क्लिक में पढ़ें The Rural Press की सारी खबरें