रायपुर। ब्लैकमेलिंग मामला (Black mailing Case) में फिरोज सिद्दीकी (Firoz Siddiqui) और रईस सिद्दीकी की जमानत याचिका कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी है। अब पुलिस (Police) को 14 दिन की न्यायिक रिमांड मिल गई है। ब्लैकमेलिंग मामले में गिरफ्तार फिरोज सिद्दीकी और रईस सिद्दीकी को सिविल लाइन पुलिस ने आज कोर्ट में पेश किया। सीजीएम भूपेश वासनीकर की कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

पुलिस ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक रिमांड (Judicial Remand) पर जेल भेज दिया है। सिविल लाइन पुलिस ने दोनों को न्यायिक रिमांड (Judicial Remand) खत्म होने के बाद आज कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट में कई घंटों तक दोनों की अलग-अलग जमानत याचिका पर काफी बहस हुई। कोर्ट की अवमानना मामले में पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस ने इस बार रिमांड की भी मांग नहीं की थी। मगर जमानत याचिका खारिज होने के बाद पुलिस ने 14 दिन की न्यायाकि रिमांड पर जेल भेज दिया है।

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बता दें कि रविवार को फिरोज (Firoz Siddiqui) के भाई रईस सिद्दीकी से ब्लैकमेलिंग मामले में सिविल लाइन पुलिस ने पूछताछ की। कई घंटों तक पूछताछ के बाद भी पुलिस कुछ भी नहीं उगलवा सकी। फिरोज को भी 6 दिन तक रिमांड पर रखी, लेकिन उससे भी कोई ठोस साबूत नहीं निकलवा सकी। अब 14 दिन की रिमांड के बाद पुलिस दोनों से जानकारी लेने की पूरी कोशिश करेगी।

 

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