रायपुर। राज्य विधिक परिषद छत्तीसगढ़ (State legislative council Chhattisgarh) ने वकालतनामा में वेलफेयर टिकट का उपयोग नहीं किए जाने पर 250 वकीलों को नोटिस (Notice to 250 lawyers) जारी किया है। विधिक परिषद ने इन वकीलों को 15 दिन का समय दिया है। दी गई समय सीमा में जवाब न दिए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।

आपको बता दें कि वेलफेयर टिकट (Welfare Ticket) का वकालतनामे में उपयोग करना अनिवार्य होता है, लेकिन प्रदेश के वकील इसका पालन नहीं कर रहे हैं। इस मामले में जांच की गई तो वकीलों द्वारा की जा रही घोर लापरवाही सामने आई। राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष प्रभाकर चंदेल ने बताया कि रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर सहित अन्य जिले के करीब ढाई सौ वकीलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। इसी के साथ ही वकीलों पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है।

न्यायालीन कार्य मे वेलफेयर टिकट का उपयोग अनिवार्य है। इसके बगैर वकालत नहीं की जा सकती। पेशेवर वकीलों को इसका उपयोग करना चाहिए। इस मामले की कई जगह से शिकायत मिल रही थी। जिसके बाद राज्य अधिवक्ता परिषद (State legislative council Chhattisgarh) ने यह कदम उठाया है और वकीलों पर कार्रवाई भी होगी।

 

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