रायपुर। राज्य शासन के जनसम्पर्क विभाग (Public Relations Department Chhattisgarh) ने नये विज्ञापन नियम (Advertising rules) लागू कर दिये हैं। छत्तीसगढ़ राजपत्र में विज्ञापन नियमावली 2019 की अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही ये प्रभावशील हो गये हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel) की मंशानुरूप प्रिंट मीडिया में राज्य दर को पहले की दर की तुलना में दो गुना कर किया गया है। साथ ही डिजीटल माध्यम की उपयोगिता को देखते हुए न्यूज वेबसाईटों के लिए भी मापदंड तय कर दिये गये हैं।

इसके अनुसार एक वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके न्यूज वेबसाईटों (News websites) को प्रति माह न्यूनतम 10,000 की यूनिक यूजर संख्या होने पर विज्ञापन दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा। इसके लिए निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन लिया जायेगा। सोशल-मीडिया के विभिन्न माध्यमों में आवश्यकता के आधार पर विज्ञापन जारी किया जा सकेगा। विज्ञापन संबंधी नियमावली में प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज वेबसाईटों/न्यूज पोर्टलों के लिए स्पष्ट प्रावधान किया गया है।

विज्ञापन नियमावली 2019 को वेबसाईट dprcg.gov.in और cg.nic.in/dpr पर देखा जा सकता है।

 

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