• कश्मीर की स्थिति को सुप्रीम कोर्ट ने बताया संवेदनशील
  • सरकार को वक्त देने की वकालत
  • मूलभूत सुविधाएं जल्द होंगी बहाल
  • कुछ दिनों में हालात हो सकते हैं सामान्य

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) मामले में सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह मामला संवेदनशील है। सरकार पर भरोसा करना होगा, साथ ही वक्त भी देना चाहिए। कश्मीर में धारा 144 हटाने की याचिका पर सुनवाई दो हफ्ते बाद की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने किए सवाल

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल से पूछा कि ये कब तक चलेगा। इस पर अटॉर्नी जनरल (Attorney General K. K. Venugopal) ने कहा कि जैसी ही स्थिति सामान्य होगी, व्यवस्था भी सामान्य हो जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कम से कम असुविधा हो। 1999 से हिंसा के कारण 44000 लोग मारे गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आप स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं ? इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम रोज समीक्षा कर रहे हैं। सुधार आ रहा है, उम्मीद है कि कुछ दिनों में हालात सामान्य हो जाएंगे। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पिछले साल जुलाई में 40 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि इस बार किसी की भी मौत नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है।

Supreme Court ने कहा कि याचिकाकर्ता ने बेहद गलत ढंग से याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को नहीं पता कि कश्मीर क्या हो रहा है। सरकार पर विश्वास करना होगा। यह मामला बेहद संवेदनशील है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास वास्तविक तस्वीर होनी चाहिए, कुछ समय के लिए यह मामला रुकना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले की सुनवाई 2 सप्ताह बाद की जाएगी।

मूलभूत सुविधाओं की हो रही बहाली

याचिकाकर्ता की वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि मूलभूत सुविधाओं को बहाल किया जाना चाहिए। कम से कम अस्पतालों में संचार सेवा को बहाल किया जाना चाहिए। इस पर अटॉर्नी जनरल (Attorney General K. K. Venugopal) ने कहा कि स्थिति संवेदनशील है। हम मूलभूत सुविधाओं को बहाल करने पर काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि घाटी में अभी भी मोबाइल फोन, मोबाइल इंटरनेट और टीवी-केबिल पर रोक लगी हुई है। हालांकि, जम्मू में धारा 144 को पूरी तरह से हटा दिया गया है और कुछ क्षेत्रों में फोन की सुविधा चालू की गई है। अभी सिर्फ मोबाइल कॉलिंग की सुविधा ही शुरू की गई है।

 

Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Twitter पर Follow करें और Youtube  पर हमें subscribe करें। एक ही क्लिक में पढ़ें  The Rural Press की सारी खबरें।