रायपुर। पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 फीसदी आरक्षण (27 percent reservation to backward classes) देने को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) सरकार का बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने इस आरक्षण पर रोक लगा दी है। जबलपुर हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) के भी आरक्षण बढ़ाए जाने को लेकर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि राज्य के कुछ लोग इस मामले को लेकर हाइकोर्ट जाने वाले हैं।

आपको बता दें कि 8 मार्च को कमलनाथ सरकार ने अध्यादेश के जरिए ओबीसी (OBC) के लिए आरक्षण की सीमा 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दी थीं। जिसकी मिश्रित प्रतिक्रिया हुई थी और मध्यप्रदेश में इस मामले को लेकर कुछ लोगों ने विरोध किया था। कुछ लोग न्यायालय पहुंच गए थे जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला दिया है।
ऐसे में छत्तीसगढ़ में मध्यप्रदेश के तर्ज पर पिछड़ा वर्ग को दिए गए आरक्षण का फैसला अब खटाई में पड़ता नजर आ रहे है। इस मामले में प्रदेश के लोग अगर लोग कोर्ट जाते है तो यहां भी ऐसा ही निर्णय आने की उम्मीद है। आपको बताद दे कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया है। जिसके बाद एसटी को 32 फीसदी, एससी को 13 फीसदी तथा पिछड़ा वर्ग को 14 की बजाय 27 फीसदी आरक्षण यानि कुल 72 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा। हालांकि अभी सरकार ने यह आदेश जारी नहीं किया है महज घोषणा ही हुई है।