बिलासपुर। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेता और पूर्व विधायक अमित जोगी (Former MLA Amit Jogi) की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। गौरेला कोर्ट ने आज जकांछ नेता अमित जोगी (Amit Jogi) की जमानत याचिका को रिजेक्ट कर दिया। जमानत याचिका ख़ारिज होने के बाद अमित जोगी (Amit Jogi) ने कहा कि वे एडीजे की अदालत में इसके खिलाफ अपील करेंगे। इधर कोर्ट से जमानत याचिका ख़ारिज होने के बाद अमित जोगी (Amit Jogi) को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया हैर। अब अमित जोगी एडीजे कोर्ट पेंड्रा रोड में अपील करेंगे।

बता दें कि मारवाही सदन से गिरफ़्तारी के वक्त अमित जोगी (Amit Jogi) खुद वकील की कोट पहन कर कोर्ट में पहुंचे थे। उन्हें निर्वाचन में गलत जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अमित जोगी पर आरोप समीरा पैकरा ने लगाया था। समीरा की शिकायत के बाद पुलिस ने आज सुबह ही उनको गिरफ्तार किया था। इसके बाद जकांछ के कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया था।

बदले की भावना से फंसाया जा रहा : अजीत जोगी

इस मामले पर जकांछ जे के संस्थापक अजीत जोगी ने कहा कि उनको दुर्भावना के तहत फंसाया जा रहा है। उन्होंने इस कार्यवाही को आने वाले उप चुनाव में जकांछ जे के मजबूत उम्मीदवारों के मनोबल पर सियासी प्रहार बताया। इधर कोर्ट से जमानत याचिका ख़ारिज होने के बाद अब अमित जोगी (Amit Jogi) को जेल जाना पड़ेगा।

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