नई दिल्ली। INX मीडिया केस (INX Media case) में पूर्व गृह और वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) को तिहाड़ जेल (Tihar Jail) भेज दिया गया है। गुरुवार को रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। सीबीआई रिमांड खत्म होने के बाद सीबीआई ने न्यायिक हिरासत में भेजने का आग्रह किया था। चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का विरोध किया। चिदंबरम ने कोर्ट से ईडी के समक्ष सरेंडर की अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है, इस मामले में 12 सितंबर को सुनवाई होगी।
जरूरत की सारी दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी
कोर्ट का आदेश आते ही पी चिदंबरम (P Chidambaram) को दिल्ली के तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में भेज दिया गया। कोर्ट ने जैसे ही पी चिदंबरम (P Chidambaram) को जेल भेजने का आदेश तभी उन्होंने जज साहब से कहा कि जेल में उनके लिए वेस्टर्न टॉयलेट का इंतजाम करने का आदेश दे दिया जाए। इसके साथ ही चिदंबरम ने खराब सेहत की बात कही तो जज साहब ने आदेश दिया कि जेल में उन्हें जरूरत की सारी दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्हें आम कैदी की तरह और जेल मैन्यूअल के हिसाब से जरूरत की चीजें मुहैया कराई जाएगी।
जेल मैनुअल के हिसाब से एक नंबर जेल में कैद होने वाले कैदियों को एक दाल एक सब्जी चार पांच रोटी मुहैया कराई जाती है। चिदंबरम (Chidambaram) को भी यही खाना खाने को दिया जायेगा। अलग होगा तो सिर्फ यह कि चिदंबरम (Chidambaram) को जेल नंबर एक में ही मौजूद अलग रसोईघर में बना भोजन मुहैया कराया जाए। न कि जेल-लंगर में बना खाना दिया जाए। तिहाड़ जेल (Tihar Jail) सूत्रों के मुताबिक अगर चिदंबरम (Chidambaram) जेल की रसोई का खाना खाने से मना करेंगे तो उन्हें नियमानुसार तिहाड़ जेल (Tihar Jail) कैंटीन से ही कुछ खाने-मंगाने की अनुमति होगी। जेल में वे सिर्फ घर से लाये या किसी परिजन द्वारा मुहैया कराये गये कपड़े ही पहन पायेंगे।
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