बिलासपुर। निलंबित आईपीएस अधिकारी मुकेश गुप्ता (Mukesh Gupta) को साडा की जमीन मामले में फिर एक बड़ा झटका लगा है। भिलाई में साडा की जमीन को लेकर निलंबित आईपीएस अधिकारी मुकेश गुप्ता (Mukesh Gupta) की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने पिछले महीने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद शुक्रवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया।

साडा में जमीन आबंटन में गड़बड़ी पर भिलाई सुपेला पुलिस ने मुकेश गुप्ता (Mukesh Gupta) के खिलाफ अपराध क्रमांक 605-2019 दर्ज कर धारा 201, 409, 420, 421, 468, 471 के तहत मुकदमा कायम किया था। इस मामले में मुकेश गुप्ता ने बिलासपुर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। मामले की सुनवाई 13 अगस्त को पूरी हो गई थी, जिसके बाद जस्टिस आरसीएस सावंत की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बेंच ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। मामले में जहां मुकेश गुप्ता (Mukesh Gupta) की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई, वहीं दूसरे आवेदक साडा के तत्कालीन सीईओ सूर्यभान सिंह को अग्रिम जमानत दे दी गई। वहीं कुछ कंडीशन के साथ गिरफ्तारी की स्थिति में 25 हजार के मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का भी आदेश दिया। प्रकरण पर शासन की ओर से महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा ने पैरवी की थी।

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