रायपुर। छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाले नगरीय निकाय चुनाव (Municipal Election) में बहुत से लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने 130 लोगों के उपर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध (Ban) लगा दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव लड़ने हेतु जारी अयोग्य उम्मीदवारों (Candidate) की सूची में सबसे ज्यादा बीरगांव (Beergaon) के 11 लोग शामिल हैं। जबकि रायपुर (Raipur) के सिर्फ तीन लोग शामिल हैं।
रायपुर नगर निगम में पिछला चुनाव लड़ने वाले तीन लोग डॉक्टर गोजूपाल, लिकेश सिंह और होरीलाल यादव के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। इस सूची में भिलाई नगर निगम क्षेत्र से पांच लोगों के नाम शामिल किए गए हैं।
नेताओं पर 2020 तक चुनाव लड़ने पर रोक
गौरतलब है कि इन नेताओं पर 2020 तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य लोगों की सूची में उन लोगों के नाम शामिल किए हैं जिनपर पिछले चुनाव में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन दर्ज किया गया था। इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे जिन्होंने चुनाव खर्च की सही जानकारी नहीं दी थी। ठाकुर राम सिंह राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि चुनाव लड़ने के अयोग्य उम्मीदवारों की सूची में सबसे ज्यादा बीरगांव के 11 लोग जबकि रायपुर के सिर्फ तीन लोग शामिल हैं।
प्रतिबंधित नेता नहीं लड़ सकेंगे पार्षद का चुनाव
हालांकि नगरीय निकाय के चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा नहीं की गई है। ऐसी सूचना है कि इस साल के अंत तक कभी भी चुनाव कराए जा सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की सूची में 50 नेताओं के नाम पहले से शामिल है जिन पर किसी भी तरह का चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा चुकी है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव और इस साल के लोकसभा चुनाव के बाद इस सूची को भी अपडेट किया गया है।