रायपुर। छत्तीसगढ़ में भले ही वर्तमान में नया मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) लागू नहीं किया गया है, लेकिन प्रदेश के पुलिस मुख्यालय (PHQ) की ओर से जारी एक आदेश ने पुलिसकर्मियों की नींद उड़ाकर रख दी है। मामला दरअसल यूँ है कि पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने आदेश जारी किया है, अगर पुलिसकर्मी ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए नजर आये तो उनके खिलाफ नये मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक जुर्माना वसूला जायेगा।

ट्रैफिक नियम (Traffic rules) तोड़ने पर पुलिसकर्मियों से नये एक्ट के हिसाब से जुर्माना राशि से दोगुना राशि वसूलने का निर्देश दिया गया है। इस बाबत पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी कर दिया है।

बता दें कि ट्रांसपोर्ट एक्ट में सरकारी मुलाजिम के नियम तोड़ने पर दोगुना जुर्माना वसूलने का प्रावधान है, उसी नियम का हवाला देते हुए ये आदेश जारी किया गया है। हालांकि फिलहाल छत्तीसगढ़ में नया मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) लागू नहीं किया गया है।
राज्य सरकार ने विधि विभाग के परीक्षण के बाद ही कोई फैसला लेने की बात कही है, लेकिन राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों के लिए सख्त नियम बनाकर ये संकेत देने की कोशिश की है, कि कानून की नजर में सभी बराबर हैं। छत्तीसगढ़ में अभी पुराने रेट से ही समझौता शुल्क वसूला जा रहा है, लेकिन इसी बीच पुलिसकर्मियों के लिए नया एक्ट लागू करने के आदेश ने हड़कंप मचा दिया है।