रायपुर। अंतागढ़ टेप कांड (Antagarh Tape Case) मामले को लेकर लगाई गई अजीत जोगी (Ajit Jogi) और अमित जोगी (Amit Jogi) की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। एडिशनल सेंसन जज विवेक कुमार वर्मा की कोर्ट में ये याचिका लगाईं गई थी। कोर्ट ने पक्षों को सुनने अस्वीकार कर दिया।

अंतागढ़ टेप कांड (Antagarh Tape Case) मामले में अजीत जोगी की जमानत याचिका नामंजूर होने के बाद अमित जोगी की भी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। फोर्थ एडीजे कोर्ट में ये जमानत याचिका लगी थी। विवेक वर्मा की कोर्ट ने अजीत जोगी की जमानत याचिका खारिज कर दी। वही अमित जोगी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है।

जमानत याचिका खारिज आदेश में उल्लेखित किया गया है कि ‘यह प्रकरण भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला और निष्पक्ष चुनाव पर कुठाराघात प्रकृति का है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में संलग्न लिप्यंतरण लिप्यतरण से आवेदक अजीत जोगी और उनेक पुत्र अमित जोगी उक्त षड्यंत्र में अति महत्वपूर्ण दर्शित हैं। आवेदक और उनके पुत्र षड्यंत्र की मुख्य कड़ी हैं। इस कड़ी के अभाव में दर्शित घटना घटित होने की संभावना क्षीण हो जाती।

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इसलिए इन दोनों के अग्रिम जमानत आवेदन को इस प्रकरण में अन्य अभियुक्तों के जमानत आवेदन और उस पर आए नियमों के साथ नहीं देखा जा सकता। अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जाती है।

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