नई दिल्ली।  करदाताओं की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में आयकर विभाग ने पैन नंबर

की जगह आधार नंबर इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान की थी। लेकिन कोई भी इस नियम का दुरुपयोग

करता है या आधार नंबर गलत देता है तो उसे 10 हजार रुपए का फाइन देना पड़ सकता है।

बता दें कि वित्त विधेयक 2019 में पेश आयकर अधिनियम 1961 का नवीनतम संशोधन न केवल पैन

की जगह आधार नंबर के इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान करता है, बल्कि सही आधार नंबर ना देने पर

10 हजार रुपये की फाइन का भी प्रवाधान करता है। इससे पहले, जुर्माना केवल पैन तक सीमित था,

लेकिन सितंबर में पैन-आधार इंटरचेंजिबिलिटी का प्रावधान आया तो यह आधार के लिए भी लागू हो गया।

जुर्माने का नया नियम कहॅा पर होगा लागू

जुर्माने का नया नियम उन्हीं जगहों पर लागू होता है, जहां पैन की जगह आप आधार संख्या का इस्तेमाल

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कर रहे हैं और जहां आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक, पैन नंबर देना अनिवार्य है। उदाहरण स्वरूप

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना, बैंक खाता खोलना, डीमैट अकाउंट खोलना और 50 हजार रुपये से

अधिक के म्यूचुअल फंड और बॉन्ड खरीदना या ।

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