फैसला 1 मार्च 2020 से लागू होगा

नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल ने बुधवार की बैठक में सरकारी और प्राइवेट लॉटरी पर एक समान

28% टैक्स लगाने का फैसला लिया है। यह दर 1 मार्च 2020 से लागू होगी। अभी राज्य सरकारों द्वारा

संचालित लॉटरी पर 12% जीएसटी और राज्य सरकार से अधिकृत लॉटरी पर 28% जीएसटी लगता है।

 

अब इसकी दर समान हो जाएगी। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर-9 भरने की तारीख बढ़ाकर

31 जनवरी 2020 की गई है। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने काउंसिल के फैसलों की जानकारी दी।

जीएसटी काउंसिल की बैठक में लॉटरी पर फैसला वोटिंग के जरिए हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने

बताया कि बिना वोटिंग फैसले की परंपरा को जिंदा रखने के लिए सभी कोशिशें की गईं, लेकिन काउंसिल

ने माना कि यह परंपरा नियमों का हिस्सा नहीं। सीतारमण ने कहा कि यह फैसला काउंसिल ने या मैंने

थोपा नहीं बल्कि एक सदस्य ने अपील की थी।

काउंसिल के अन्य फैसले :

  • जीएसटीआर-1 नहीं भरने पर पेनल्टी में जुलाई 2017 से नवंबर 2019 तक छूट मिलेगी, यदि सभी रिटर्न

10 जनवरी 2020 से पहले भरे जाएंगे।

  • 2017-18 के लिए जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी दाखिल करने की तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर

31 जनवरी 2020 की गई।

  • बुने हुए और बिना बुने हुए थैलों पर जीएसटी की दर 18% होगी।
  • इंडस्ट्रियल प्लॉट की लंबी अवधि की लीज में छूट दी गई, नई दरें 1 जनवरी 2020 से लागू होंगी।

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